नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को अधिभार में छूट, 10 मई को शिवपुरी न्यायालय परिसर में होगा आयोजन
शिवपुरी। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में 10 मई को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में अधिभार पर विशेष छूट दी जाएगी।
प्रीलिटीगेशन मामलों में सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत छूट और ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। लिटीगेशन मामलों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत छूट और ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट लागू होगी।
यह योजना समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर-घरेलू तथा 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू रहेगी। योजना का लाभ केवल एकमुश्त भुगतान करने पर ही मिलेगा। विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर इस योजना का लाभ उठाएं।
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