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मध्यप्रदेश में फिर खुलेंगे RTO चेकपोस्ट, हाईकोर्ट का सख्त आदेश—30 दिन में बहाली

मध्यप्रदेश में फिर खुलेंगे RTO चेकपोस्ट, हाईकोर्ट का सख्त आदेश—30 दिन में बहाली


 ओवरलोडिंग और हादसों पर रोक के लिए कदम, आदेश नहीं मानने पर अवमानना की चेतावनी

खबर:
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में बंद पड़े आरटीओ चेकपोस्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 30 दिनों के भीतर सभी चेकपोस्ट दोबारा शुरू किए जाएं।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2024 से प्रदेशभर में आरटीओ चेकपोस्ट बंद कर दिए थे। इस फैसले के खिलाफ रजनीश त्रिपाठी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चेकपोस्ट बंद होने से भारी वाहनों की जांच प्रभावित हुई है, जिससे ओवरलोडिंग पर नियंत्रण कमजोर पड़ा है और सड़क हादसों का खतरा बढ़ा है। साथ ही Central Motor Vehicles Act का पालन सुनिश्चित करना भी मुश्किल हो गया है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चेकपोस्ट के जरिए अवैध वसूली पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। विभागीय अधिकारियों को ओवरलोडिंग की जांच के लिए अन्य आधुनिक तरीके अपनाने की छूट दी गई है, लेकिन चेकपोस्ट शुरू करना अनिवार्य रहेगा।

हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में आदेश का पालन नहीं किया गया, तो इसे अवमानना माना जाएगा।

असर:
इस फैसले से प्रदेश में सड़क सुरक्षा मजबूत होने, ओवरलोडिंग पर लगाम लगने और सरकारी राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। वहीं ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों पर भी अब सख्ती बढ़ सकती है।

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