रेप केस में नपाध्यक्ष का बेटा फंसा, कोर्ट ने अग्रिम जमानत ठुकराई
शिवपुरी में एक युवती द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे रजत शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला सत्र न्यायालय ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। शिकायतकर्ता युवती ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर मुकर गया।
एफआईआर 30 अप्रैल को कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद से रजत शर्मा फरार है। सुनवाई के दौरान पीड़िता खुद कोर्ट में उपस्थित हुई और कहा कि आरोपी और उसका परिवार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी का मेडिकल परीक्षण भी नहीं हुआ है।
पीड़िता के वकील का कहना है कि आरोपी ने न सिर्फ शादी से इनकार किया बल्कि जब लड़की ने उसके परिवार से बात की तो उसे धमकाया गया। अदालत ने इसे गंभीर माना और कहा कि यह केस सत्र न्यायालय स्तर का है जिसमें दस साल तक की सजा हो सकती है।
कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।
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