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6 वर्षीय दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

6 वर्षीय दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट का फैसला



बैराड़/शिवपुरी। शिवपुरी की विशेष पॉक्सो अदालत ने फरवरी 2024 में छह वर्षीय दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह अपराध थाना बैराड़ क्षेत्र के एक गांव में खेत के पास स्थित टपरिया में घटित हुआ था।

बच्ची बोलने और चलने-फिरने में असमर्थ थी। घटना के समय वह अकेली थी, तभी गांव के ही आरोपी राजू ने उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची के माता-पिता खेत में काम कर रहे थे। आरोपी को बच्ची की हालत देखकर रंगे हाथों पकड़ा गया और तत्काल मामला दर्ज किया गया।

कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 376(क), 354(सी) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं 5(एम)(के)/6 व 11/12 के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक प्रीति संत ने पैरवी की।

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